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भारतीय मतदाता पहचान पत्र क्या है |
- भारत के वयस्क अधिवासियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एक पहचान दस्तावेज है, जो 18 वर्ष की आयु पूरा किये ब्यक्तियोको दिया जाता है , मुख्य रूप से भारतीय मतदाता पहचान पत्र देश के नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में अपना मत डालते समय भारतीय नागरिकों के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है ।
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जुड़ने के लिए योग्यता/पात्रता |
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक है
- आपने निर्वाचक नामावली के संशोधन वर्ष की निर्धारित तारीख अर्थात 1जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
- साधारणतया निर्वाचन क्षेत्र के उस भाग / मतदान क्षेत्र के निवासी हैं जहाँ आप पंजीकरण कराना चाहते हैं।
- एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं है
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ऑनलाइन पंजीकरण प्रकिया |
- सामान्य मतदाता- देश के भीतर रहने वाला 18 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, सामान्य मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकता है
- अधिकारित पर ऑनलाइन प्ररूप 6 भरें।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां भी अपलोड की जानी चाहिए।
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ऑफलाइन पंजीकरण प्रकिया |
- आप ऑफलाइन भी पंजीकरण करा सकते हैं। दो प्रतियों में प्ररूप 6 भरें। प्ररूप 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों के कार्यालयों में भी निःशुल्क उपलब्ध है
- संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे डाक से भेजा जा सकता है या उसे आपके मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- किसी भी मदद के लिए 1950 पर कॉल करें
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नाम जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेज |
- आधार कार्ड
- मान्यता प्राप्त स्कूल की अंकसूची अथवा अन्य आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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